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दीपक प्रकाश पर की गई प्राथमिकी को उच्च न्यायालय ने किया रद्द

इस प्राथमिकी में उनके खिलाफ सरकार गिराने का बयान देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन पर देशद्रोह सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

इस संबंध में दुमका के नगर थाना में कांग्रेस के तत्कालीन दुमका जिला अध्यक्ष की ओर से कांड संख्या 298 दर्ज कराया गया था। इसके विरुद्ध सांसद दीपक प्रकाश ने उच्च न्यायालय में क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी।

उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। दीपक प्रकाश की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सागर कुमार ने पक्ष रखा।

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