शिमला और सिरमौर में 2 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
दोनाें जिलों केजिला मजिस्ट्रेट ने आपदा अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत कल सभी शिक्षण संस्थानों निजी /सरकारी ,आंगनबाड़ी केंद्रों आदि में छुट्टी का आदेश जारी किया है। इसमें शिक्षकों को भी स्कुल न आने के आदेश दिए हैं और उन्हें ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि बच्चों की शिक्षा पर असर न पड़े।