किसानों को धान का पैसा नहीं मिलने पर उच्च न्यायालय ने सरकार से मांगा जवाब
अदालत ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि बकाया राशि का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की प्रगति रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगा।
इस संबंध में आशा देवी ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पलामू के पड़वा प्रखंड किसानों का वित्तीय वर्ष 2021- 22 के धान बिक्री का 50 फीसदी राशि बकाया है।