ईडी ने संजय भंडारी की ‘भगोड़ा अपराधी’ टैग वाली याचिका का विरोध किया
ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस बात के सबूत थे कि संजय भंडारी के पास 655 करोड़ रुपये हेराफेरी कर जुटाए गए। राजू ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी किया, उस वक्त संजय भंडारी पर 100 करोड़ का टैक्स बकाया था। संजय भंडारी पर 196 करोड़ टैक्स की चोरी का भी आरोप है।
सुनवाई के दौरान संजय भंडारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने कानून का पालन नहीं किया है। ईडी याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित करा कर 400-500 करोड़ रुपये लेना चाहती है, इसलिए दावा करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता पर 100 करोड़ टैक्स की देनदारी है। जब टैक्स के आकलन का काम ही पूरा नहीं हुआ है तो टैक्स की देनदारी का सवाल कैसे पैदा होता है।