News Chetna

सच की ताजगी, आपकी अपेक्षा

Rajasthan

परिसीमन के नाम पर लंबे समय तक स्थगित नहीं रख सकते पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-हाईकोर्ट

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा व अन्य ने बताया कि सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद विभाग ने चुनाव में देरी को देखते हुए गत 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगा दिया। वहीं बाद में उन्हें बिना जांच और सुनवाई का मौका दिए प्रशासक पद से हटा दिया गया। याचिका में कहा गया कि उनकी नियुक्ति की अधिसूचना वैधानिक रूप से मान्य थी। ऐसे में उन्हें बिना जांच हटाना अवैध है। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक लगाया गया था और जिस परिपत्र से उन्हें नियुक्त किया गया था, वह वैधानिक नहीं था। वहीं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश को रद्द करते हुए अन्य दिशा-निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply