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गोगामेडी के हत्यारे को पनाह देने वाली महिला को जमानत नहीं

जमानत याचिका में कहा गया कि उसके पति महेन्द्र कुमार पर आरोप है कि उसने शूटर नितिन फौजी को घटना से पहले अपने घर में पनाह दी थी और इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को भी थी। याचिकाकर्ता करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है और विशेष न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगने की पूरी संभावना है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए एनआईए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि हत्याकांड से पहले हत्यारा कई दिनों तक याचिकाकर्ता के घर रुका था। याचिकाकर्ता ने ही उसे हथियार उपलब्ध कराए थे। ऐसे में घटना को लेकर उसकी सक्रिय भागीदारी रही थी। इसके अलावा एनआईए की विशेष अदालत याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान ले चुकी है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को आरोपी रोहित राठौड और नितिन फौजी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में हत्या कर दी थी।

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