News Chetna

सच की ताजगी, आपकी अपेक्षा

Chhattisgarh

जिले के छह सहकारी समितियों में परिसमापक नियुक्त

उपायुक्त सहकारिता ने जानकारी दी है कि, जिस व्यक्ति समिति के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारी या कर्मचारी के पास उक्त सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात सामान एवं रोकड़ हो प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में जमा करें या लिखित में सूचना देवें अन्यथा समय उपरांत यदि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों का कोई भी रिकार्ड या सामान आदि की जानकारी प्राप्त होने या ऐसा सिद्ध होने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी और जिसके लिए सम्बंधित स्वयं जवाबदार होंगे।

Leave a Reply