अधिशासी अभियंता हरिश्चंद्र को अवमानना नोटिस जारी
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अशोक कुमार शर्मा की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि वह सिंचाई विभाग अलीगढ़ में सर्वेयर था जो 31 जुलाई 24 को सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद सेवानिवृत्ति परिलाभों से 16,10,989 रूपये की कटौती कर ली गई। हाईकोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के रफीक मसीह केस के आधार पर कटौती आदेश रद्द कर दिया और काटी गई राशि तीन माह में वापस करने का निर्देश दिया और साफ कहा कि इसके बाद 7 फीसदी ब्याज देना होगा। 20 जनवरी 24 को पारित हाईकोर्ट का आदेश विपक्षी को 27 जनवरी 24 को दे दिया गया किन्तु अभी तक पैसा वापस नहीं किया गया है। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।