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आम नागरिक पीएमएवाई 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करें : कलेक्टर

बैठक में बताया गया कि पीएमएवाई 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ एमआईजी श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद करने/निर्माण के लिए 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित आवास ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के परिवार, जिनकी वार्षिक आय क्रमश: 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक है, इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। पाँच वर्ष से अधिक की ऋण अवधि वाले पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1 लाख 80 हजार रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस घटक के अंतर्गत घरों का अधिकतम कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होगा। पात्र लाभार्थियों के ऋण खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पाँच वर्षीय किश्तों में सब्सिडी जारी की जाएगी, बशर्ते सब्सिडी जारी होने के समय ऋण चालू हो और 50% से अधिक मूलधन बकाया हो।

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