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Delhi

जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के 50 से अधिक सदस्यों का समर्थन

धनखड़ ने बताया कि नोटिस पर राज्यसभा के 50 से ज्‍यादा सदस्‍यों ने सिग्‍नेचर क‍िए हैं। इसके साथ ही संख्‍या की शर्तें पूरी हो गई हैं। वहीं लोकसभा के 152 सांसदों ने भी इसी पर विषय पर नोट‍िस द‍िया है। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों में कुल 202 सदस्यों का समर्थन मिल गया है। अब इस नोटिस के आधार पर एक समिति गठ‍ित की जाएगी, जो जस्‍ट‍िस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी।

उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(बी) के तहत, किसी हाईकोर्ट जज को अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है। घर से नकदी बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट समिति ने महाभियोग की अनुशंसा की थी।

संसद की मंजूरी के बाद जस्टिस वर्मा भारत में हटाए गए पहले जज हो सकते हैं।

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