लड़की को भगा कर रेप करने के आरोपित को पांच साल की सजा
लड़की को भगा कर रेप करने के आरोपित को पांच साल की सजा
सुलतानपुर, 3 जून (हि.स.)। बेटी को भगा ले जाने एवं रेप के आरोपित को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच साल की सजा के साथ पांच रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।
थाना कादीपुर अंतर्गत एक पिता ने अपनी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं रेप का मुकदमा दिसंबर 2021 को दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित मनराज निषाद उर्फ भल्लू पर पंजीकृत मुकदमें की क्षेत्राधिकारी राधेश्याम शर्मा ने विवेचना की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये गए। न्यायालय ने मंगलवार को 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपित मनराज निषाद उर्फ भल्लू पुत्र धनराज निवासी बदलपुर थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर का निवासी है।
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