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मुख्य कोषाधिकारी और लेखाकार रिश्वत मामले पर सुनवाई 18 जून को

मुख्य कोषाधिकारी और लेखाकार रिश्वत मामले पर सुनवाई 18 जून को

नैनीताल, 06 जून (हि.स.)। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला कोषागार नैनीताल के मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राणा और लेखाकार बसंत कुमार जोशी के विरुद्ध रिश्वत मामले में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की ति​थि नियत की है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार न्यायालय कर्मी ने स्वयं और पांच अन्य सहकर्मियों की एसीपी पर हस्ताक्षर के लिए मुख्य कोषाधिकारी द्वारा एक लाख बीस हजार रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर विजिलेंस की टीम ने योजनाबद्ध ढंग से 9 मई को मुख्य कोषाधिकारी लेखाकार को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

निचली अदालत से राणा की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली थी। उन्हें झूठा फंसाया गया है जबकि उन्होंने शिकायतकर्ता की एसीपी फाइल पहले ही वापस कर दी थी। सरकारी पक्ष का कहना था कि रिश्वत की राशि पर दोनों आरोपितों के फिंगर प्रिंट मिले थे।

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