हत्या के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर
हत्या के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज, 07 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेजा थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुई हत्या के आरोपित अभियुक्त रजत उर्फ प्रभात शुक्ल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रभात शुक्ल की जमानत अर्जी पर दिया है। याची के खिलाफ प्रयागराज के मेजा थाने में 18 अगस्त 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई। सह अभियुक्त मोनू व गुड्डू मिश्र पर देसी पिस्तौल से फायर करने का आरोप है। याची का नाम मृतक ने मृत्यु कालिक बयान में नहीं लिया है। मृतक का 20 मुकदमों का आपराधिक इतिहास रहा है। याची के खिलाफ एक छोटे अपराध का इतिहास है। गुड्डू जमानत पर है। याची किडनी रोग का मुम्बई में इलाज करा रहा था इसलिए सरेंडर नहीं कर सका।
एसटीएफ ने 50 हजार का इनाम घोषित कर महाराष्ट्र से याची को गिरफ्तार किया। वह 19 अगस्त 2024 से जेल में बंद है। घटना 16 जुलाई 2017 की है। याची का हत्या में कोई रोल नहीं है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अनुच्छेद 21 के अधिकारों को देखते हुए याची जमानत पाने का हकदार है और सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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