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बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ, यूपी सरकार को मिली मंदिर की धनराशि इस्तेमाल की मंजूरी
नई दिल्ली, 15 मई (हि.स.)। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपयों से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने शर्त लगाई कि अधिग्रहित भूमि देवता के नाम पर पंजीकृत होगी।
दरअसल, यूपी सरकार कॉरिडोर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वहन करना चाहती है लेकिन यूपी सरकार ने संबंधित जमीन खरीदने के लिए मंदिर के पैसों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा था। बांके बिहारी जी ट्रस्ट के पास मंदिर के नाम पर फिक्स डिपॉजिट है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कॉरिडोर को बनाया जाना चाहिए लेकिन इसमें मंदिर के फंड का उपयोग नहीं किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी आदेश को संशोधित करते हुए यूपी सरकार को प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण करने के लिए मंदिर के फिक्स डिपॉजिट में रखी राशि के इस्तेमाल की इजाजत दे दी।
हिन्दुस्थान समाचार /संजय
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