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संस्कृत विवि हरिद्वार के रजिस्टार की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 मई को

संस्कृत विवि हरिद्वार के रजिस्टार की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 मई को

नैनीताल, 9 अप्रैल (हि.स.)। हाईकोर्ट ने संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के रजिस्टार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्टार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत हुआ। जनहित याचिका लोकसभा से सेवानिवृत्त सुरेश चंद्र द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान रजिस्टार ने तथ्यों को छिपाकर नियुक्ति प्राप्त की और अपने पद का दुरुपयोग कर संस्थान को नुकसान पहुंचाया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, रजिस्टार पूर्व में जीबी इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ीमें तैनात थे। वहां पर रजिस्टार के तौर पर इनकी योग्यता को हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में निरस्त कर दिया था, जिसके बाद इनको सहायक रजिस्टार के पद पर वापस भेज दिया गया। इसके बावजूद इन्होंने तथ्य को छिपाकर स्वयं को पौड़ी में रजिस्टार के रूप में कार्यरत रहा दिखाकर संस्कृत विवि हरिद्वार में रजिस्टार के पद नियु​क्ति प्राप्त कर ली, जबकि यह पूर्व पद में भी रजिस्टार के पद पर नहीं थे। संस्कृत विवि में रजिस्टार रहते हुए इनके विरूद्ध हुई ​​शिकायतों की जांच डाॅ. आरएस सौढी से करवाई गई, जिन्होंने जांच रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में संस्कृत विवि कार्य परिषद को सौंपी, लेकिन विवि कार्य परिषद ने जांच रिपोर्ट के लिफाफे को ना खोलने का निर्णय लिया और एक तीन सदसीय जांच कमेटी बना दी, जिसने उन्हें क्लीन चिट दे दी। याचिका में कहा कि यह सब इनके दबाव में किया गया है।

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