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फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा, हाईकोर्ट ने अवैध इमिग्रेशन पर 30 दिन में कार्रवाई का आदेश दिया!

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें राज्य सरकार को अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने सरकार को एक महीने का समय दिया है ताकि वह अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह निर्णय एडवोकेट कंवल पहुल सिंह द्वारा दाखिल की गई याचिका के आधार पर आया है, जिसमें अमेरिका से बड़ी संख्या में पंजाब के व्यक्तियों की लौटने की घटना, जिन्हें डिपोर्ट किया गया, का जिक्र किया गया है।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और डंकी रूट के माध्यम से हो रही अवैध इमिग्रेशन को नियंत्रित करने के उपाय खोजे। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल की पीठ ने यह भी सलाह दी कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के साथ सीधे सरकार से संपर्क करें। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर इस मामले पर निर्णय लेकर अदालत को सूचित करे। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि हर जिले में इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित किया जाए ताकि अवैध इमिग्रेशन को रोका जा सके।

सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार के वकील ने जानकारी दी कि पहले जत्थे में जो 104 लोग अमेरिका से लौटे हैं, उनमें से 32 पंजाब और 32 हरियाणा के थे, जबकि बाकी अन्य राज्यों के नागरिक थे। केंद्र सरकार के वकील धीरज जैन ने बताया कि ये लोग पहले यूरोप उच्च शिक्षा या पर्यटन वीजा पर गए थे, और वहां से अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे। इस पर अदालत ने भी यह स्पष्ट किया कि इमिग्रेंट्स रक्षक का कानून केवल उन लोगों पर लागू होता है जो वर्क वीजा पर विदेश जाते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों ने टूरिस्ट या स्टडी वीजा का उपयोग किया था।

अंत में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपनी शिकायत उचित अधिकारियों के सामने दर्ज कराएं। सुनवाई का समापन कर दिया गया, और अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह निर्णय वास्तविक समय में अवैध इमिग्रेशन की समस्या को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार दिए गए समय में उचित कार्रवाई कर पाएगी या नहीं, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके और लोगों को सुरक्षित और वैध तरीके से विदेश जाने का अवसर मिल सके।

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