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दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने की मांग पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने की मांग पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की भाजपा विधायकों की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान विधानसभा के स्पीकर और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है और ऐसे में अभी सीएजी की रिपोर्ट पेश करने से कोई सार्थक जरूरत पूरी नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान भाजपा विधायकों की ओर से पेश वकील ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वो सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये और जरूरी है कि ये रिपोर्ट पेश की जाए।

इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने में देरी करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। याचिकाकर्ता भाजपा विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है। तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सवाल ये है कि क्या कोर्ट अपनी ओर से स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस की। क्या कोर्ट इस केस में राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तब कोर्ट ने कहा था कि वो राजनीति में नहीं पड़ना चाहती है।

हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। याचिका में दिल्ली सरकार को सीएजी की 14 रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार ने विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखी है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में 16 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने दो से तीन दिन में सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के एक हफ्ते बाद तक भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने न तो ये रिपोर्ट्स स्पीकर को भेजी हैं और ना ही इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को तुरंत ही स्पीकर को भेजने और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आदेश दे।

याचिका में कहा गया था कि सीएजी की ये रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित हैं और उनके बार-बार के अनुरोध के बावजूद उन्हें उप-राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश करने के लिए नहीं भेजा गया है। याचिका में कहा गया था कि इस मामले पर याचिका दायर करने से पहले भाजपा विधायक इस मामले पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर भाजपा विधायकों ने आतिशी मार्लेना के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था।

हिन्दुस्थान समाचार /संजय———————

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