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पूर्व सभापति यौन शोषण मामला: अब युवती व उसके पति के खिलाफ संदीप शर्मा ने दर्ज कराया हनीट्रैप का मामला

पूर्व सभापति यौन शोषण मामला: अब युवती व उसके पति के खिलाफ संदीप शर्मा ने दर्ज कराया हनीट्रैप का मामला

चित्तौड़गढ़, 21 दिसंबर (हि.स.)। नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा पर लगे यौन शोषण के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पूर्व सभापति संदीप शर्मा ने सदर थाने में युवती व उसके पति के खिलाफ ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठने (हनीट्रैप) का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर गत दिनों पूर्व सभापति संदीप शर्मा व युवती के फोटो एवं वीडियो सामने आने के बाद थाने में यह तीसरा प्रकरण दर्ज हो चुका है। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। वहीं पूर्व सभापति शर्मा के खिलाफ दर्ज हुए यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर संदीप शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। यह आदेश करीब तीन दिन पूर्व ही आया था।

जानकारी में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा ने शुक्रवार रात को एक रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि प्रार्थी युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा तथा बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता होकर पार्षद भी बना। वर्ष 2019 से 2024 तक सभापति के रूप में कार्य किया। सभापति रहने के दौरान अपने कार्यों के समाधान के बहाने एक युवती ने उससे संपर्क किया था। प्रार्थी के नंबर लिए और काम के बहाने नजदीकियां बढ़ा ली। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि युवती ने प्रेम का नाटक किया और प्रार्थी को प्रेम जाल में फंसा लिया। साथ ही भावनात्मक एवं शारीरिक संबंध स्वयं की मर्जी से स्थापित कर लिए। युवती बार-बार मिलने और संबंध बनाने के लिए प्रेशर डालने डालने लगी। बाद में प्रार्थी से रकम ऐंठना भी शुरू कर दिया था। काफी समय तक यह रकम लेती रही। जब प्रार्थी ने पैसे देने से मना कर दिया तो युवती ने धमकी दी कि उसने अतरंग पलों के फोटो और वीडियो बना लिए हैं, जिन्हें वायरल कर दूंगी। प्रार्थी की अच्छी राजनीतिक छवि है इस कारण प्रार्थी उसे पैसे देता रहा। इन सब में युवती का पति भी शामिल रहा। प्रार्थी से यह दोनों नगद एवं ऑनलाइन पैसे ऐंठते रहे।

इधर, सदर थानाधिकारी गजेंद्रसिंह ने शनिवार को बताया कि नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के पूर्व सभापति संदीप शर्मा ने कल रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट पर युवती व इसके पति के खिलाफ चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने धारा 384 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उदयपुर में पहनाया मंगलसूत्र, कोटा में मंत्रोच्चार के साथ शादी

सदर थाने में दी गई रिपोर्ट में संदीप शर्मा ने बताया कि युवती फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दबाव बना रही थी। प्रार्थी को उदयपुर के एक होटल में 18 फरवरी 2023 को बुलाया गया। यहां युवती ने हंगामा किया और मंगलसूत्र नहीं पहनाने पर पुलिस को बुला कर गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। इस पर प्रार्थी ने मंगलसूत्र पहनाया। बाद में युवती ने मोटी रकम मांगना शुरू कर दिया। इसी तरह धमकी देकर 16 सितंबर 2024 को कोटा में पंडितों से मंत्रोच्चार करवा कर शादी कर ली।

कांग्रेस के बड़े नेता व स्थानीय जनप्रतिनिधि पर भी आरोप

इधर, पूर्व सभापति संदीप शर्मा की ओर से रिपोर्ट में युवती व उसके पति पर तो आरोप लगाया ही है साथ ही राजनीति विरोधियों के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। शर्मा ने बिना किसी का नाम लिखें रिपोर्ट में आरोप लगाया कि युवती ने उसके राजनीतिक विरोधियों से भी साजिश कर के उसे फसाया है। इसमें एक बड़ा कांग्रेस नेता तथा स्थानीय बड़ा जनप्रतिनिधि शामिल है। इनसे मिल कर साजिश रची गई है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि युवती ने उससे 5 करोड़ रुपये व तीन बीएचके फ्लैट चंडीगढ़ में मांग की।

पहला मुकदमा एडिटेड फोटो व वीडियो का

इधर, जानकारी में सामने आया कि गत दिनों पूर्व सभापति एवं एक युवती के फोटो और वीडियो वायरल हुए थे। इस पर युवती ने सदर थाने में एक युवक, युवती व विधायक चंद्रभानसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। यह फोटो और वीडियो भी एडिटेड बताए थे। रिपोर्ट देने के दौरान पूर्व सभापति संदीप शर्मा भी साथ थे। वहीं गत नवंबर माह में सभापति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुवे संदीप शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। इसी मामले में हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पूर्व सभापति संदीप शर्मा को राहत दी थी। अब शर्मा ने भी युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया है।

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