कंपनी से गबन मामले के आरोपित को छह साल की सजा
कंपनी से गबन मामले के आरोपित को छह साल की सजा
रांची, 30 सितंबर (हि.स.)। न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को कंपनी का एक करोड़ 45 लाख 44 हजार रुपए गबन मामले के आरोपित जगन्नाथपुर निवासी मृत्युंजय कुमार मिश्रा को दोषी पाकर छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने आरोपित को आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षडयंत्र रचने के मामले में तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
दोनों सजाएं अलग-अलग चलेगी। अर्थात् एक सजा पूरी करने के बाद दूसरी चलेगी। अभियुक्त सीएमएस कंपनी में कार्यरत था। वह रूट संख्या 8 में एटीएम में कैश डालने और लोडिंग के कस्टोडियन था। वह कई महीने से बैंक से रुपया निकल कर एटीएम में जमा नहीं कर रहा था। 24 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 के बीच में ऑडिट हुआ। उसी में इस गबन का खुलासा हुआ। गबन मामले को लेकर कंपनी के सन्नी कुमार ने डोरंडा थाना में 26 अगस्त 2021 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी ने 10 गवाहों का बयान दर्ज करवाया था। साथ ही 27 दस्तावेज भी चिन्हित कराया गया था।
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